रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में रिश्वत मामले में सजायाफ्ता सहायक अभियंता शंभु राम व जेई ओंकार प्रसाद की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से जमानत देने की गुहार लगाई गई।
अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए अपील पर बहस के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। दोनों सजायाफ्ता की ओर से हाई कोर्ट में निचली अदालत की सजा को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि इस मामले में निगरानी कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को उन्हें चार-चार साल की सजा सुनाई है। उनकी ओर अदालत से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई।
लेकिन अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए अपील पर बहस पूरी करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने बहस के लिए 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि सिमडेगा में सड़क मरम्मति का काम मेसर्स एकता कंस्ट्रक्शन को मिला था।
काम के भुगतान के एवज में संवेदक से घूस मांगी गई। इसके बाद एसीबी ने दोनों अभियंताओं को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसी मामले में निचली अदालत ने चार-चार साल की सजा सुनाई है।