IAS Pooja Singhal: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप गठन के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब छठ अवकाश के बाद सुनवाई होगी।
पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) ने खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी कोर्ट से डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने और आरोप गठन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने छठ बाद सुनवाई निर्धारित की।
IAS Pooja Singhal सहित सात पर आरोप गठन
खूंटी मनरेगा घोटाले मामले में पूजा सिंघल समेत सात के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।
आरोपपत्र में कहा गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी।
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