Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने राँची स्थित ‘गौतम ग्रीन सिटी’ के फ्लैटों व डुप्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पर बड़ी राहत देते हुए जिला नीलाम पदाधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में गौतम ग्रीन सिटी के संचालक बिल्डर पवन सिंह और आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने प्रार्थी सुधीर कुमार मिश्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
बिल्डर ने लोन की बात छिपाकर बेचे फ्लैट याचिका में अदालत को बताया गया कि बिल्डर पवन कुमार सिंह ने गौतम ग्रीन सिटी की जमीन को हुडको (HUDCO) के पास गिरवी रखकर ऋण लिया था, लेकिन इस तथ्य को खरीदारों से पूरी तरह छिपाया गया। लोन की किस्तों का भुगतान न होने पर जिला नीलाम पदाधिकारी ने बिल्डर को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद हुडको ने आदेश के अनुपालन के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) का दरवाजा खटखटाया।
पैसा लेकर भी हुडको में नहीं किया जमा न्यायाधिकरण के समक्ष बिल्डर ने प्रस्ताव रखा था कि उसे परियोजना के पांच फ्लैट और एक डुप्लेक्स बेचने की अनुमति दी जाए, जिससे प्राप्त राशि हुडको में जमा करा दी जाएगी। प्रार्थी सुधीर मिश्र ने नियमानुसार सेल डीड और रजिस्ट्री के जरिए डुप्लेक्स खरीदा तथा पूरी राशि बिल्डर को दे दी। बावजूद इसके, बिल्डर ने वह रकम हुडको में जमा नहीं की और खरीदारों को धोखे में रखा।
आवास सील करने की कार्रवाई पर लगी रोक बिल्डर की धोखाधड़ी के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने गत 7 जुलाई को प्रार्थी को नोटिस जारी कर आवास सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रार्थी के पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने जिला नीलाम पदाधिकारी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिससे प्रभावित निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

