दिल्ली। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को झारखंड के कोयला ब्लॉक के आवंटन में घोटाला मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री (कोयला) थे। इन पर 1999 में झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटन में घोटाले का आरोप लगा था। हालांकि कोर्ट से सजा मिलने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। क्योंकि तीन साल की सजा दिए जाने पर निचली अदालत ही जमानत प्रदान कर देती है।
सीबीआई की विशेष जज भरत पराशर ने उस समय के कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित सभी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने सीएलटी पर 60 लाख रुपये और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।