Encroachment: HC ने CO नगड़ी के आदेश को किया निरस्त, कहा- दोबारा सुनवाई कर लें उचित निर्णय
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण (encroachment) हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने धुर्वा स्थित बालालौंग गांव में अतिक्रमण हटाने के जारी सीओ को नोटिस को निरस्त कर दिया है।
अदालत ने कहा कि वादी अपने दस्तावेज के साथ दो अगस्त को सीओ कार्यालय जाएंगे। सीओ उनके आवेदन पर सुनवाई करेंगे और उसके बाद कानून सम्मत आदेश जारी करेंगे। वादियों का कहना था कि उनका पक्ष नहीं सुना गया था। अदालत ने वादियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
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अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ बालालौंग गांव के विजय कुमार सहित सात लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वादियों के अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने अदालत को बताया कि नगड़ी सीओ की ओर से अतिक्रमण हटाने से संबंधित नोटिस नहीं मिला। जिला प्रशासन की ओर से केवल अखबारों में अतिक्रमण हटाने का नोटिस और नामों की सूची जारी की गई है।
नोटिस जारी करने में झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण एक्ट के प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। वहीं, उनका पक्ष भी नहीं सुना गया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर अखबार में नाम आने के बाद वादी सहित सात अन्य लोगों ने जमीन से संबंधित दस्तावेज नगड़ी सीओ के यहां जमा किया था।
लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया और अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले एक्ट के अनुसार वादियों की पूरी सुनवाई होनी चाहिए थी। उसके बाद ही जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाना चाहिए था।