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डीएसपी प्रोन्नतिः वरीयता सूची पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Ranchi: DSP promotion झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में डीएसपी की वरीयता सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्या झारखंड पुलिस सेवा नियम में हुए संशोधन के तहत डीएसपी की वरीयता सूची तैयार की गई है। वहीं, प्रार्थियों से पूछा है कि अगर वरीयता सूची बनी है, तो वे इससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकार व प्रार्थी को चार सप्ताह में अदालत में जवाब दाखिल करना है।

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बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा डीएसपी की वरीयता सूची बनाई गई है, उस वरीयता सूची को प्रार्थी नजीर अख्तर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया है कि राज्य सरकार ने जो वरीयता सूची बनाई है, इसमें नियमों की अनदेखी की गई है। अदालत से इस सूची को रद कर नई वरीयता सूची बनाने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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