दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली व जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोविड-19 के को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थलों तालाबों, नदी तटों और अन्य स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध क चुनौती दी गई थी।
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सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि पूजा के लिए लोगों को एक जगह पर जमा होने की अनुमति देने से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो सकता है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है।
गौरतलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं होगी।