Court News: गुजरात (Gujrat) के कच्छ में गांधीधाम कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कारावास सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अगर अपराधी जुर्माने की राशि नहीं जमा कराएगा तो छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और जुर्माने की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त 2023 को आदिपुर तोलानी कॉलेज के सामने पराठा हाउस में काम करने वाला आरोपी पुष्पराज उर्फ विक्की संथाकुमार शिकायतकर्ता के घर गया। फिर उसने तीन बेटियों में से दो को चॉकलेट दी और बाथरूम ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया।
गांधीधाम कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई
मामले में 2 सितंबर 2023 को आदिपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर मामले की सुनवाई गांधीधाम कोर्ट के न्यायाधीश बी जी गोलानी के समक्ष हुई। शिकायतकर्ता के पक्ष के 15 गवाहों और 27 दस्तावेजों की जांच के आधार पर अदालत ने अपराधी पुष्पराज तकसीरवान को दोषी पाया। गांधीधाम कोर्ट ने अपराधी को 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर सजा बढ़ा दी जाएगी
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर अपराधी जुर्माने की राशि नहीं जमा कराएगा तो छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा और जुर्माने की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (ए) के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश के साथ फैसले की नकल जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया गया है।