सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सरकारी पद के आड़ में धोखाधड़ी करने के मामले में सजायाफ्ता रेलवे से सेवानिवृत्त अधिकारी रमेश चंद्र झा को बड़ी राहत प्रदान की है। उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील को स्वीकार कर लिया है।
सीबीआई के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बीते 22 अगस्त को 31 साल पुराने मामले में दोषी पाकर रमेश चंद्र झा को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसकी चुनौती सीबीआई की विशेष अदालत में दी थी।
रेलवे पटरियों के रखरखाव के संरक्षक रमेश चंद्र झा थे। वह दक्षिण-पूर्व रेलवे में परमानेंट वे इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए सही से सत्यापन नहीं किया जिसके कारण 28 वस्तुओं की भारी कमी पाई गई थी। इससे रेलवे को 38.54 लाख की क्षति हुई थी। इस आरोप में उनको सजा सुनाई गई थी।