Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर 26 जून को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी है। इधर, सीबीआई उन्हें तिहाड़ जेल से लेकर कोर्ट पहुंची है। केंद्रीय जांच एजेंसी अदालत से केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों ने प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी मामले में केजरीवाल पहले से ही 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था। उच्च न्यायालय ने मामले में ट्रायल कोर्ट के विवेक पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर स्टे लगा दिया था।
हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों को पूरा करने के मामले में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज ने ईडी की ओर से पेश किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया। ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने उसके द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों पर गौर किए बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
जेल में केजरीवाल से हुई पूछताछ
इस बीच, सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ की और उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई को आज अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की इजाजत भी मिल गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, आज कोर्ट के सामने इस मामले में उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 3 जुलाई तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी जांच जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली।