रांचीः रांची रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी बीके यादव की अदालत ने शनिवार को हजारीबाग निवासी ट्रक मालिक अशोक कुमार कुशवाहा को दोषी पाकर 2 वर्ष की कठोर कारावास कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ट्रक मालिक के खिलाफ रेलवे आवागमन को बाधित करने के एवज में एक करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा रेलवे एक्ट से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान आरोपी रांची रेल स्टेशन परिसर स्थित रेलवे कोर्ट में उपस्थित था।
कोर्ट ने आरोपी ट्रक मालिक को रेलवे एक्ट की धारा 174 बी के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा के साथ-साथ 93 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी पाए गए अभियुक्त को जुर्माना राशि पर 9 फीसदी ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया है। जो एक करोड़ 44 लाख 30 हजार हो रहा है। अशोक कुमार कुशवाहा के खिलाफ वर्ष 2018 में मुरी आरपीएफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उसने अपने 14 चक्का ट्रक को मुरी स्थित रेलवे ट्रैक के गेट पर खड़ा कर दिया। जिससे रेलवे आवागमन बाधित हो गया था। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2019 से प्रारंभ हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे के विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार ने पक्ष रखा। जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।