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रांचीः पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को नक्सली एक्ट में दो साल की सजा

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 27 Aug, 2024
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रांचीः एटीएस के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 27 अगस्त को पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ अमरजीत सिंह उर्फ कुलदीप उर्फ साहेब उर्फ मारंग बुरू से जुड़े मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से मामले में दोषी पाकर दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे पूर्व जेल में बंद अभियुक्त दिनेश गोप को वीसी से अदालत के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने रंगदारी एवं सीएलए एक्ट में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। यह सजा एफएसएल रिपोर्ट के आधार दी गई है।

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दिनेश गोप की रिकॉर्ड आवाज को एफएसएल जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। आतंकवाद निरोधक दस्ता(एटीएस) ने दिनेश गोप के खिलाफ मई 2023 में एफआईआर दर्ज की और अगस्त 2023 में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में भादवि की दो धाराओं व सीएलए एक्ट के तहत आरोप तय किया गया। बता दें कि दिनेश गोप को 21 मई 2023 को नई दिल्ली स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

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