रांची: हथियार के बल पर ट्रक चालक के खलासी बेटा का अगवा कर 50 हजार रुपए फिरौती मांगने से जुड़े 24 साल पुराने मामले में फैसला आया है। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने ट्रायल फेस कर रहा बेड़ो निवासी आरोपी संजय उर्फ चरकू(44) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को मामले के गवाहों को प्रस्तुत करने का लंबा समय दिया। साथ ही हजारीबाग एसपी को 10 जुलाई एवं 27 जुलाई को गवाहों को प्रस्तुत करने को अदालत ने लिखा था। बावजूद एक भी गवाह नहीं पहुंचा। मामले के चार गवाह हजारीबाग जिला का था। अंतिम मौका पर भी जब गवाह नहीं आया तो अदालत ने 5 अगस्त को गवाही बंद कर दी। आरोपी को बिना गवाह के केस से बरी कर दिया।
क्या था मामला :
हजारीबाग के चंदवारा थाना के उरमा ग्राम निवासी मो. इकबाल ने 20 जुलाई 2000 को बेड़ो थाना में बेटे का अपरहण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि रामगढ़-हजारीबाग से ट्रक से पटाखा लोड कर भिलाई इस्पात संयंत्र जा रहे थे। बेड़ो थाना क्षेत्र जब पहुंचे तो छह युवक हाथ में रिवाल्वर व चाकू के बल पर ट्रक रूकवाकर सवार हो गया और चालक और खलासी के साथ मारपीट की। वाहन को तेज चलाने को बोला, मना किया तो गोली चलाई। जिसमें चालक घायल हो गया। इसके बाद बदमाश वाहन चलाने लगा। बदमाशों ने चालक पिता को छोड़ दिया और कहा कि चार दिन के अंदर 50 हजार रुपए लेकर आओ अपने बेटे को ले जाना। नहीं तो लाश मिलेगी। इसी बीच पुलिस पहुंची तो सभी आरोपी जंगल का फायदा उठाकर भागने गया था।