Guilty in murder case: सिविल कोर्ट रांची के सेशन कोर्ट ने कांके के बुकरू रोड स्थित खरीदी गयी जमीन पर चहारदीवारी निर्माण के विवाद में अपर बाजार के व्यवसायी मनोज कुमार साहू की पत्थर व लाठी से कूच कर हत्या मामले में बुधवार 26 June को ट्रायल का सामना कर रहे पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने मोहन उरांव, शनिचरवा उरांव, बबलू कच्छप उर्फ डैनी, रंजन फोगला व मानकी देवी को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है। घटना को लेकर मृतक के भाई संतोष कुमार ने कांके थाना में तीन अप्रैल 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किये गये थे। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही समाप्त होने के बाद एफएसएल रिपोर्ट अंकित की गयी थी।