Judgment in rape and murder case: दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर उसकी लाश कुएं में फेंक देने के 11 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर अभियुक्त सुकेन उरांव को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख निर्धारित की है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सुनाई है। अभियुक्त मूलतः गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के महादेव चुरिया गांव निवासी है।
उस पर बेड़ों थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ पहले दुष्कर्म करने और साक्ष्य छुपाने के लिए पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को कुएं में फेंक दिया था। घटना का अंजाम 20 जून 2013 को दी गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त हत्या के बाद से ही जेल में है।
जाने क्या है पूरा मामला:
अभियुक्त सुकेन उरांव ने 20 जून 2013 को बेड़ो की युवती के साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया। उसके बाद उसकी पत्थर से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव के ही एक कुंए में फेंक दिया। ताकि घटना को किसी को पता नहीं चल सके। लेकिन बेड़ो थाना में तैनात चौकीदार एतवा भगत ने कुंए में लड़की की लाश देखा। इसके बाद वहां के थानेदार के सूचित किया। एतवा भगत के बयान पर बेड़ो थाना में 24 जून 2013 को प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान सुकेन उरांव समेत तीन को पकड़ा गया। अदालत ने सिर्फ सुकेन उरांव को दोषी पाया है।