Court News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हिनू के पीएचईडी कॉलोनी में एक निजी जमीन पर नाला निर्माण किए जाने के खिलाफ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरआरडीए को प्रार्थी की ओर से पेश किए गए नक्शे के मामले में जवाब देने का कहा है। मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को होगी।
इस संबंध में जनार्दन दुबे की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण ही नाले का निर्माण उस जमीन पर किया जा रहा है। पूर्व में अदालत ने रांची नगर निगम के इंजीनियर को अदालत में हाजिर होकर यह बताने को कहा था कि किसी के निजी जमीन से कैसे नाला निकला गया और इसका क्या विकल्प है।
निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि यहां पूर्व से नाला बना हुआ था। नाले का का नेचुरल सोर्स यही है। इस नाले का फिर से निर्माण किया जा रहा है, तो प्रार्थी ने इसका विरोध किया है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि पूर्व में ही नगर निगम ने उनके परिसर से ही नाला बना दिया है। किसी की निजी जमीन पर बिना अनुमति नाला बनाना गलत है। नगर निगम नया नाले का निर्माण कर रहा है। ऐसे में उसे सरकारी जमीन पर से नाला बनान चाहिए।