रांची। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए टेरर फंडिंग सहिए ऐसे सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने पूर्व में अंतरिम राहत प्रदान की हो। अंतरिम राहत की अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी, इसीलिए अदालत ने सभी मामलों की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने कोरोना के चलते सभी मामलों की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ायी थी। कोरोना संक्रमण के चलते सामन्य रूप से कोर्ट नहीं बैठने के कारण उक्त निर्णय लिया गया था।
टेरर फंडिंग के आरोपियों की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में टेरर फंडिंग के आरोपित आधुनिक पॉवर के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल, ट्रास्पोर्टर सोनू अग्रवाल व विनीत अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत को बरकरार रखा है और इस अवधि को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पूर्व में अदालत ने एनआइए के सभी मामलों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया था। इसलिए शुक्रवार को तीन मामलों की सुनवाई एक साथ की गई। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राहत बढ़ाने का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि आम्रपाली व मगध कोल परियोजना में काम करने के एवज में लेवी की वसूली की जाती थी। इसकी राशि उग्रवादी संगठन टीपीसी को भी दी जाती थी। जिसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में किया जाता था। एनआईए ने इस मामले को टेकओवर किया है और जांच कर रही है।