झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर बाबा धाम में क्यू कांप्लेक्स के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी की ओर से 120 करोड़ देने के प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्देश सरकार को दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार के क्यू कांप्लेक्स फेज टू के निर्माण कार्य की निगरानी करने का भी निर्देश दिया।
पूर्व में याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवयुग कंपनी लिमिटेड ने अपने सीएसआर के तहत कांप्लेक्स के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था।
यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार क्यू कांप्लेक्स का निर्माण नहीं करा रही है। सीएसआर के तहत 120 करोड़ रुपये सरकार को दिए जाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है।
सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल की जनहित याचिका
सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल जनहित याचिका में कहा है कि बाबा धाम देवघर के लिए क्यू कांप्लेक्स के दूसरे फेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अपने अंशदान के रूप में 25 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है।
लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। नवयुग कंपनी लिमिटेड ने सीएसआर के तहत क्यू कांप्लेक्स के अपने स्तर से 120 करोड़ देने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है।
बाबा धाम में क्यू कांप्लेक्स हो रहा निर्माण
याचिका कहा गया है कि देवघर में बाबा धाम मंदिर के निकट क्यू कांप्लेक्स का निर्माण तीन फेज में किया जा रहा है। वर्ष 2011 में इसकी स्वीकृति दी गई थी। क्यू कांप्लेक्स के पहले फेज का निर्माण पूरा हो चुका है।
अब द्वितीय फेज का निर्माण कार्य पूरा होना है। देवघर बाबा मंदिर में दर्शन करने हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्यू कांप्लेक्स बनने से श्रद्धालुओं को काफी राहत होगी। इसका निर्माण कार्य जल्द किया जाना चाहिए। सावन के माह में क्यू कांप्लेक्स के रहने से लोगों की समस्या कम होगी।
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