Subhash Munda Murder Case: नगड़ी के रहने वाले माकपा नेता सह जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी छोटू खलखो सहित चार के खिलाफ जांच पूरी करते हुए जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ अन्य के खिलाफ आगे की जांच रखी गई है।
रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी समर अफशान की अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। जिस पर अदालत संज्ञान लिया है। मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर को निर्धारित की गई है। सुभाष मुंडा की हत्या का मुख्य वजह नगड़ी की 119 डिसमिल जमीन विवाद बताया गया है।
इस जमीन को लेकर लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने को लेकर वारदात की पूरी साजिश छोटू खलखो ने ही रची। जिसके बाद सुभाष मुंडा को मारने के लिए अपराधियों को सुपारी दी गई थी। छोटू खलखो ने शूटरों मोटी रकम दी थी। इसके बाद घटना का अंजाम दिया गया। कथित अपराध में चारों की सक्रिय भागीदारी है।
इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट
हत्याकांड को लेकर नगड़ी थाना क्षेत्र के लालगुटवा निवासी छोटू खलखो व अभिजीत कुमार पाड़ी, रातू थाना क्षेत्र के गुड्डू निवासी विनोद कुमार उर्फ कन्हैया एवं कन्हैया सिंह उर्फ लखिंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट हत्या, आपराधिक साजिश रचने समेत भादवि की चार धाराओं एवं आर्म्स एक्ट की पांच धाराओं के तहत की गई है। जबकि पुंदाग निवासी बबलू पासवान समेत अन्य के खिलाफ जांच जारी है।
सुभाष मुंडा को मारी थी सात गोली
सुभाष मुंडा की हत्या नगड़ी थाना क्षेत्र के दलादली चौक स्थित पार्टी कार्यालय में 26 जुलाई की शाम 8 बजे करीब नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। सुभाष मुंडा को कुल सात गोली लगी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया था।
घटना के समय सुभाष मुंडा अपने सहयोगियों अमित मुंडा, बसंत कुमार मुंडा, इब्राहिम अंसारी, एतवा किस्पोट्टा और सनाउल्लाह अंसारी के साथ बात कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने नगड़ी थानेदार समेत दो पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया था। घटना को लेकर मृतक के भाई उमेश मुंडा ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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