Ranchi: Illegal mining राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने पलामू में अवैध माइनिंग के एक मामले में सुनवाई करते हुए पलामू उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने पलामू उपायुक्त से पूछा है कि इस मामले में सीओ की ओर से माइनिंग करने वाले संवेदक को पत्र लिखा गया था तो उस पर क्या कार्रवाई की गई।
एनजीटी ने उपायुक्त को अवैध माइनिंग की जांच करने और इसकी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपने का निर्देश दिया। इस संबंध में एनजीटी में एक आवेदन दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पलामू के पांडू प्रखंड में ध्वजा पहाड़ है। यहां पर अवैध माइनिंग की जा रही है।
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अदालत को बताया गया कि माइनिंग करने वाले को प्लाट नंबर 1046 और खाता संख्या 174 माइनिंग के लिए लीज पर दिया गया है। लेकिन माइनिंग संवेदक खाता संख्या 206, प्लाट नंबर 1048 में माइनिंग कर रहा हैं। जहां पर पांच एकड़ में पहाड़ है। इसके लिए जंगल को काट दिया गया है।
खनन शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद इस मामले में सीओ की ओर से जांच की गई। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गलत जगह पर अवैध माइनिंग की जा रही है। इसे बंद कर दिया जाए नहीं तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
इसके बाद एनजीटी में आवेदन दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अवैध माइनिंग रोकने, पौधों को दोबारा लगाने की मांग की गई। जिस पर अदालत ने पलामू उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल में अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है।
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