Ranchi: Land dispute झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने जमीन से जुड़े विवाद में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है।
एक जमीन विवाद में देवघर उपायुक्त ने मार्च 2021 में अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अनामिका गौतम ने ऑनलाइन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर देवघर के एलकेसी धाम में जमीन की खरीदारी की थी। जिसके खिलाफ किरण कुमारी ने उपायुक्त को शिकायत की थी।
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इस पर उपायुक्त की ओर से डीड को रद करते हुए सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे को अनामिका गौतम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट के बताया कि इस तरह के मामले में पूर्व में हाई कोर्ट ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था।
वहीं, जब यह मामला कोर्ट में लंबित है, तो उपायुक्त इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद कोर्ट ने माना कि इस मामले में कानून का दुरुपयोग किया गया है। जब इस तरह के समान मामले में दर्ज प्राथमिकी को पूर्व में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है ऐसे में यह प्राथमिकी मेंटनेबल नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त कर दिया।