Ranchi: Benefit of ACP-MACP झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सिपाही संवर्ग को समय से एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सिपाहियों को एसीपी-एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय लिया है।
इस पर प्रार्थी की ओर से इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई जिस स्वीकार करते हुए अदालत ने दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की है। बता दें कि इस संबंध में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने दाखिल की है।
यौनशोषण मामलाः सुनील तिवारी के जब्त मोबाइल वापस लेने पर फैसला सुरक्षित
एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत में यौन शोषण के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील कुमार तिवारी की ओर से दाखिल जब्त सामान को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
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दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 27 नवंबर तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि जब्त मोबाइल फोन एफएसएल जांच के चड़ीगढ़ भेजा गया है। फिलहाल अभी जांच नहीं हो पाई है।
बता दें कि सुनील तिवारी के अरगोड़ा थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और एसटी-एससी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उनका मोबाइल फोन एवं अन्य सामान जब्त कर लिया था। उसी सामान की वापसी के लिए उनकी ओर से 18 अक्टूबर को अदालत में याचिका दाखिल की गई है।
बलात्कारी निकला नाबालिग
कांके थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला नाबालिग निकला। इसका खुलास तब हुआ जब पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसमें घटना में शामिल किशोर की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। इसके बाद पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपित किशाेर की फाइल आगे की सुनवाई के लिए जेजे बोर्ड भेजने का निर्देश दिया है। दुष्कर्म के शामिल अन्य सहयोगी आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान जारी है।