Ranchi: National Games scam रांची एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय की जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुविमल को जमानत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
राष्ट्रीय खेल के निविदा कमेटी के सदस्य सह एजी कार्यालय से सेवानिवृत्त कल्याण पदाधिकारी सुविमल मुखोपाध्याय की ओर से अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था।
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बाद में उनका नाम एसीबी ने इस मामले में जोड़ा है। इन पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। इसलिए इन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इस पर एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के खिलाफ इस मामले की जांच के दौरान ठोस सबूत मिले हैं।
अभियुक्त पर वित्तीय अनियमितता, गलत तरीके से अपने लाभ के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ मिलीभगत कर राजस्व की क्षति पहुंचाना, सरकारी पद का दुरुपयोग करने सहित अन्य आरोप हैं। इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जाए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। सुविमल मुखोपाध्याय ने 29 सितंबर को अदालत में सरेंडर किया था, तभी से जेल वे में है। सात अक्टूबर को जमानत याचिका दाखिल की गई थी।