Ranchi: National Games Scam 34वें राष्ट्रीय खेल के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें पचास लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। उन्हें छह सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर जमानत लेनी होगी।
रांची की एसीबी कोर्ट के अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरके आनंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा की ओर से कहा गया कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
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उनकी ओर से कहा गया कि आरके आनंद की 79 साल के हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तारी का डर है। इस पर अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। अदालत ने उन्हें रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पचास लाख रुपये की डीडी देने कहा।
दरअसल, आरके आनंद की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने खेल घोटाले में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी राज्य सरकार को दी थी। इस मामले में उनका नाम भी प्राथमिकी में नहीं था। लेकिन जांच के बाद उन्हें इस मामले में आरोपी बना दिया गया।
बता दें कि इससे पहले आरके आनंद ने हाईकोर्ट से दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया था। इस मामले में आरके आनंद के अलावा कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है।