Prayagraj: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराए जाने को लेकर शिकायतवाद की सुनवाई एसीजेएम की अदालत में ही होगी। इससे पूर्व एसीजेएम नम्रता ने मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में किए जाने के लिए जिला जज को पत्र लिखा था।
जिस पर जिला जज ने एसीजेएम को ही मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश पारित करने के लिए अदालत में एक शिकायतवाद दर्ज कराया था।
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जिसकी सुनवाई कर रही एसीजेएम नम्रता ने जिला जज को एक पत्र लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य के शिकायतवाद दाखिल की गई है। वह विधान सभा के सदस्य हैं इसलिए इस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
इसके बाद जिला जज ने आदेश दिया कि इस मामले की सुनवाई किसी विशेष अदालत में नहीं होगी। मामला थाना कैंट से जुड़ा है इसलिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में थाना कैंट से न्यायालय ने रिपोर्ट तलब की है और सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख तय की है।