Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के तीन स्कूलों के दसवीं के छात्रों के परिणाम जारी करने निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने तीनों स्कूलों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के सचिव के यहां आवेदन देने को कहा है। इस आवेदन पर जैक दो सप्ताह में परिणाम जारी करने पर निर्णय लेगा। अदालत ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के बाद जैक को उक्त निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता बिजय कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि पूर्वी सिंहभूम के आजाद नगर स्थित हंसिया हाई स्कूल, एपीजे अब्दुल कलाम हाई स्कूल, उलीडीह और प्रमोद मिश्रा बालक-बालिका उच्च विद्यालय, राजेंद्र नगर, पलामू के दसवीं में पढ़ने वाले छात्रों का जैक की ओर से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। जबकि इन स्कूलों में सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फार्म जैक में जमा करा दिया गया था।
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जैक की ओर से जारी शुल्क भी स्कूलों की ओर से जमा कराई गई। लेकिन बिना कारण बताए ही जैक ने इन स्कूलों के दसवीं के छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसबीच सरकार ने किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया। इसके बाद जैक बिना परीक्षा के ही दसवीं का परिणाम जारी करने की बात कही।
इसमें नौवीं कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही दसवीं का परिणाम जारी किया जाएगा। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों स्कूलों को जैक सचिव के यहां आवेदन देने का निर्देश देते हुए उक्त आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। हंसिया हाई स्कूल में 180 छात्र, एपीजे अब्दुल कलाम हाई स्कूल उलीडीह 80 छात्र, और प्रमोद मिश्रा बालक-बालिका उच्च विद्यालय, पलामू में 274 दसवीं के छात्र हैं।