Ranchi: 7th, 8th, 9th JPSC Exam News झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
इस संबंध में प्रार्थी प्रणय कुमार राय और प्रवीन कुजुर ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व सुगंधा ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकले गए विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था। कुछ कारणों से सरकार ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया।
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लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गई है। कहा गया कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 की जाए। क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा।