Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमशेदपुर स्थित Manipal-Tata Medical Collage मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार व यूजीसी UGC की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कहा कि इस महत्वपूर्ण व जनहित के मामले में इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार व यूजीसी को जवाब दाखिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना ठीक नहीं है। अदालत ने इनको अंतिम अवसर देते हुए जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अदालत ने यूजीसी द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर लिए गए निर्णय के बारे में भी जानकारी देने का आदेश दिया है।
बता दें कि एनएमसी ने मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में होने वाले नामांकन पर रोक लगा दी थी जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन यहां पर राहत नहीं मिलने पर संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगाते हुए मेडिकल कॉलेज में नामांकन प्रारंभ करने का आदेश दिया है।
इसी दौरान यूजीसी की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनकी ओर से केंद्र सरकार के इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है। सुनवाई के दौरान संस्थान के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार से यूजीसी के प्रस्ताव पर हुए निर्णय की भी जानकारी मांगी है।