Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में रिश्वतखोरी के मामले में जेल में बंद Ranchi जिला खनन विभाग के कर्मचारी अब्दुल हाफिज को जमानत प्रदान कर दी है। एसीबी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। तब से जेल में है। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने की। यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया था जब एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी। परिवादी अशवन तिर्की का ट्रैक्टर जिला खनन कार्यालय द्वारा पकड़कर जब्त कर लिया गया था। उस ज़ब्त ट्रैक्टर को छुड़वाने की एवज में आरोपी अब्दुल हाफिज द्वारा 42 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी।
पीड़ित अशवन तिर्की ने इस बात की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर अपने कार्यालय बुलाया था। कड़ाई से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह लगातार जेल में बंद था। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब्दुल हाफिज को जमानत की सुविधा दे दी है।

