Ranchi News: Jharkhand High Court ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान आरोपी संतोष कुमार से मारपीट करने के आरोप से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए Central Bureau of Investigation से जांच कराना उचित होगा। यह आदेश जस्टिस Justice S. K. Dwivedi की अदालत ने बुधवार को सुनाया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान Enforcement Directorate (ईडी) की ओर से अदालत को बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े करीब 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन के मामले में आरोपी संतोष कुमार 12 जनवरी को बिना किसी समन के स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचा था। पूछताछ के दौरान उसने अचानक उग्र होकर वहां रखा पानी का जग उठाकर अपने ही सिर पर मार लिया, जिससे उसे हल्की चोट आई।
ईडी के अनुसार, अधिकारियों ने तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बाद में उसी व्यक्ति ने ईडी अधिकारियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और वहां मौजूद कुछ दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की। ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि पूरे मामले को लेकर कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराना आवश्यक है। अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरे प्रकरण की जांच Central Bureau of Investigation करेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पूछताछ के दौरान आरोपी के साथ मारपीट हुई थी या नहीं और पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति क्या थी। दोषी पाया गया तो संतोष कुमार की आनेवाले समय और मुश्किलें बढ़ सकती है। यह तो समय ही बताएगा।

