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Jharkhand News: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता नवीन मिश्रा की सजा बरकरार, अपील खारिज

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By CourtNews Desk On 11 Dec, 2025
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Jharkhand News: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता नवीन मिश्रा की सजा बरकरार, अपील खारिज
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Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने जमीन सौदे से जुड़े चेक बाउंस प्रकरण में सजायाफ्ता नवीन मिश्रा की सजा के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 3.50 लाख रुपए का चेक बाउंस मामले में 28 जून 2025 को दोषी पाकर नवीन मिश्रा को छह महीने की साधारण कारावास और चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए नवीन मिश्रा ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने बरकरार रखा है। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता निरंजन कुमार ने आरोप लगाया था कि जमीन खरीद-फरोख्त के दौरान उन्होंने आरोपी नवीन मिश्रा को 4.25 लाख रुपए अग्रिम के रूप में दिया था। इसके बदले आरोपी ने 3.50 लाख रुपए का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर ‘अकाउंट ब्लॉक्ड’ उल्लेख के साथ वापस लौट आया। इसके बाद निरंजन कुमार ने 2023 में मुकदमा किया था।

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