साथ में 15 से 35 हजार रुपए का जुर्माना भी
Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त-18 की अदालत ने अवैध हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामदगी मामले में एक महिला समेत चारों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने नवील अंसारी, जहिर अंसारी, मुबारक अंसारी और रजिया खातून को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 8 से 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से पेश किया गया। अदालत ने महिला अभियुक्त को 8 साल की सजा के साथ 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 18 महीने जेल काटनी होगी। जबकि अन्य तीन अभियुक्तों को अधिकतम 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त ढाई साल जेल काटनी होगी। दोषियों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A)/35 के तहत आठ वर्ष की कठोर कैद और 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 25(1B)(a)/35 के तहत दो वर्ष की कठोर कैद और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 26 के तहत पांच वर्ष की सजा और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा तीन दोषियों—नवील अंसारी, जहिर अंसारी और मुबारक अंसारी—को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत 10-10 वर्ष की सजा और 10,000-10,000 रुपये जुर्माना भी दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद का प्रावधान रखा गया है। 26 मार्च 2018 को कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में नबील अख्तर, मुबारक अंसारी, जाहिर अंसारी और रजिया खातून को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी हिंदपीढ़ी निवासी मुस्ताक के घर में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने घर में तलाशी ली, जिसमें एक बोरा में रखा 1 AK-47, 3 मैगजीन, 6 देशी पिस्तौल, 56 जिंदा कारतूस और 250-250 ग्राम के दो थैले विस्फोटक सामान बरामद किया गया था।

