Ranchi: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की 46.90 लाख रुपये की सरकारी राशि के गबन मामले में जेल में बंद राजेश टूर एंड ट्रेवल के मालिक राजेश कुमार को सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। राजेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। राजेश कुमार ने 9 जून को जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले 22 मई को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वह 10 मई से न्यायिक हिरासत में है।
मामले में आरोप है कि जेएसएलपीएस के सहायक लेखपाल शशांक वर्मा और राजेश कुमार ने आपराधिक साजिश के तहत जेएसएलपीएस के खातों से वर्ष 2019 से 2021 के बीच विभिन्न तिथियों में कुल 46,90,001 रुपये की अवैध निकासी की थी। इस संबंध में जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी विष्णु चरण परिडा ने 12 जनवरी 2023 को सुखदेवनगर (पंडरा) थाना में प्राथमिकी संख्या दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के क्रम में दोनों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है।