Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को शहर के संपर्क रोड और आंतरिक सड़कों की मरम्मत के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम ने सोमवार को अपना शपथपत्र दाखिल कर दिया, जबकि सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को मंगलवार को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सुनवाई की तारीख 6 मई निर्धारित की।
रांची नगर निगम की ओर से शपथपत्र में बताया गया है कि लालजी हीरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड और माउंट मोटर रोड रांची नगर निगम के अधीन हैं। इन सड़कों की मरम्मतके लिए 25 सितंबर 2024 और छह मार्च 2025 को नगर विकास विभाग से पत्र लिख फंड स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि वह मंगलवार को शपथपत्र दाखिर कर मामले की जानकारी देगी।
इस संबंध में शुभम कटारूका ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि रांची की मुख्य सड़कों को छोड़ सभी सहायक सड़कों की हालत खराब है। खासकर बड़ा तालाब के चारों ओर सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं। इस सड़क से मरीज को लेकर एंबुलेंस को भी परेशानी होती है। इसी तरह रांची में लेक रोड, लालजी हीरजी रोड, कोकर रोड, गाड़ीखाना से मधुकम रोड, इन्द्रपुरी रोड, अपर बाजार रोड बदहाल स्थिति में है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इन सड़कों पर मानसून और हल्की बारिश में भी जल जमाव से स्थिति बिगड़ जाती है। आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती है।