Ranchi: 7th JPSC News झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि क्या प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट जेपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
इसको लेकर प्रार्थी प्रवीण कुमार चौधरी व अमित विद्यार्थी सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सातवीं से दसवीं जेपीएससी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति नियमावली की धारा-30 के तहत सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट को वेबसाइट पर अपलोड करना है, लेकिन जेपीएससी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
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ऐसा नहीं करके जेपीएससी ने बैकडोर से अपने लोगों को इंट्री दिया है और मुख्य परीक्षा के फॉर्म भी भरा गया है। ये वहीं लोग हैं जिनका सिलसिलेवार रोलनंबर मिला था। जिनका परिणाम बाद में जेपीएससी ने रद कर दिया। इनका ओएमआर शीट अब जेपीएससी को नहीं मिल रहा है। नियमानुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए। लेकिन जेपीएससी ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है।
अदालत को यह भी बताया गया कि जेपीएससी परीक्षा के तहत राज्य के सिविल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में उक्त परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। लेकिन जेपीएससी इस मामले में लगातार अपना स्टैंड बदल रही है। इस दौरान जेपीएससी ने माना कि ओएमआर शीट गायब होने की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस पर अदालत ने इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
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