Ranchi: जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
12 जुलाई को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अभय सिंह पर नहीं है कोई प्रत्यक्ष आरोप
पूर्व में सुनवाई के दौरान अभय सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार और रोहन मजुमदार ने अदालत को बताया था कि जमशेदपुर में हुए दंगे को लेकर दर्ज प्राथमिकी में प्रार्थी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। सरकारी अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने अदालत को बताया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है। इसलिए जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।
निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह सहित अन्य ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि जमशेदपुर में रामनवमी के पहले किसी धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंका गया था।
इसको लेकर दोनों पक्षों में दंगा हुआ। जिसमें 12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में 160 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।