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रांची हिंसा के 12 आरोपियों को नहीं मिला जमानत

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10 जून 2022 को हुई रांची हिंसा मामले में एक दर्जन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका अपर नयायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए जून माह में अलग अलग याचिका दाखिल की थी। रांची हिंसा से जुड़े मामले में डेली मार्केट थाना में दर्ज एक प्राथमिकी में जांच के दौरान इन लोगों का नाम आया है।

अदालत से जिसको झटका लगा उसमें हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शादाब आलम, उम्र लगभग 22 वर्ष, शाहनवाज आलम, उम्र लगभग 31 वर्ष, मेराज गद्दी उर्फ मोहम्मद मेराज आबिदी, उम्र लगभग 48 वर्ष, हैदर अली, उम्र लगभग 27 वर्ष, अबू अजीमुशान, उम्र करीब 31 साल, मोहम्मद नेयाज़, उम्र लगभग 20 वर्ष, साजर खान, उम्र लगभग 39 वर्ष, मो. कमाल उद्दीन, उम्र लगभग 30 वर्ष, लोअर बाजार थाना क्षेत्र निवासी फहीम उर्फ फहीम खान, उम्र लगभग 55 वर्ष के साथ आरोपी आयुब राजा खान, शहीद अख्तर उर्फ टकलू एवं मो. शाहजाद का नाम शामिल हैं।

इसी मामले में पुलिस ने जुलाई 2023 में ही करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जांच अधिकारी ने प्राप्त किया था। इसी के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम राहत के लिए न्यायालय का चक्कर लगा रहा है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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