रांचीः अवैध खनन और टेंडर मैनेज से प्राप्त 1250 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को झटका लगा है। पीएमएलए कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 27 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पंकज मिश्रा ने दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 17 अगस्त को याचिका दाखिल की थी। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर चुकी है। बता दें कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उक्त आरोप में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।