अवैध हथियार रखने के मामले में दो अभियुक्तों को 7 साल कारावास की सजा
न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले के अभियुक्त क्यूम अंसारी और निजाउल अंसारी को दोषी करार कर सात कारावास की सजा सुनाई है। अदालत दोनों पर 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी होगी।
क्यूम अंसारी नगड़ी थाना क्षेत्र के बरसा गांव निवासी और निजाउल अंसारी लोहरदगा के कुडू थाना के जोनरो गांव निवासी है। नगड़ी पुलिस टीम ने गश्ती ड्यूटी के दौरान मिली गुप्त सूचना पर एडचेरो रेलवे क्रॉसिंग के पास चेकिंग के दौरान 7 सितंबर 2018 को लोडेड देशी पिस्तौल के साथ दोनों को गिरफ्तार किया था।
घटना को लेकर एएसआई रंजीत पिगुवा ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या 139/18) दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच पुलिसकर्मी समेत छह की गवाही दर्ज कराई गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के पास से प्रतिबंधित हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी हुई है। इसको देखते हुए सजा ही न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।