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Ranchi: गांजा तस्करी मामले के 3 आरोपियों रहना पड़ेगा जेल में ही, जमानत याचिका खारिज

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश सह न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने 3 गांजा तस्करों को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद तीन आरोपियों तौफिक अंसारी उर्फ जैला, समशेर अंसारी एवं अफसर अंसारी को जमानत नहीं दी। तीनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है।

तीनों आरोपी के नगड़ी पुलिस ने गांजी तस्करी के आरोप में 30 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से तीनों जेल में है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 206 किलो गांजा बरामद किया था। आरोपियों ने 23 अक्तूबर को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। घटना को लेकर तीनों के खिलाफ नगड़ी थाना कांड संख्या 138/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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