Punishment for gang rape: 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप करने का मामले में दोषी अभियुक्त अनिकेत सांगा,अजय मिर्धा और सुलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को बीते 13 जून को गैंग रेप के जुर्म में दोषी करार दिया था। अभियुक्तों ने 15 दिसंबर 2020 की रात 12.30 बजे आरोपियों ने नाबालिग को उसके घर से अपहरण कर हटिया क्षेत्र के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का अंजाम दिया था। अभियुक्तों ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सुबह 4 बजे अचेत अवस्था में नाबालिग पीड़िता को जंगल में छोड़कर आरोपियों फरार हो गया था।
क्या है मामला :
पीड़िता जब होश में आई तो अपने आप को संभाली और 16 दिसंबर की सुबह किसी तरह घर पहुंची। पीड़िता ने धमकी देने के बावजूद घटना की पूरी जानकारी अपने माता-पिता को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजन ने जगन्नाथपुर थाना में जाकर अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
तीनों अभियुक्त नशें में दिया था घटना का अंजाम ः
घटना का अंजाम के दौरान तीनों अभियुक्त काफी नशे में था। अनिकेत सांगा एक प्रतिष्टित कॉलेज का छात्र है। जबकि दो अन्य आरोपी मजदूरी करके जीनव यापन करता है।
Punishment for gang rape: नाबालिग से गैंग रेप मामले में दोषी तीन युवकों को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सश्रम कारावास
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