Ranchi: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की कोर्ट ने झारखंड सरकार और विधानसभा की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। इस मामले की अगली सुनवाई अब सात जनवरी को होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
झारखंड विधानसभा में वर्ष 2004-07 के बीच विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर वर्ष 2007 में एक सीडी वायरल होने के बाद मामले की जांच की मांग की गयी थी। इस पर विधानसभा ने एक जांच कमेटी बनायी थी, लेकिन कमेटी ने जांच पूरी नहीं की। इसके बाद वर्ष 2014 में राज्यपाल की सहमति से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन कर जांच करायी गयी। आयोग ने वर्ष 2018 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें झारखंड विधानसभा के गठन के बाद से नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली में छेड़छाड़ और ब्लैंक आंसरशीट पर भी नियुक्तियां होने की बात कही गई। साथ ही वायरल सीडी की जांच पूरी तरह नहीं होने का जिक्र करते हुए राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।