Hemant Soren Bail: रांची के बड़गाईं अंचल की जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के लिए आज अहम दिन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें भी अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद है। उनकी ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने कहा था कि यह मामला भी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के मामले जैसा है। इसलिए हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में प्रचार- प्रसार के लिए अंतरिम राहत दी जाए।
ईडी से मांगा जवाब
बताया जा रहा है कि जिस बेंच ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की है, उसी बेंच के समक्ष हेमंत सोरेन का मामला भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा था।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। तीन मई को हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि ईडी की कार्रवाई सही है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी द्वारा कोर्ट में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को नकारा नहीं गया था। इस मुद्दे पर बहस भी नहीं की गई। सिर्फ राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई की बात की गई है।
बता दें कि हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी की देर रात गिरफ्तार किया था। एक फरवरी को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। हाल ही में ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत भी खारिज कर दी है।