मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जेल में बंद जेएमएम नेता आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की निचली अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका 26 जुलाई को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने 12 जुलाई को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अंतू तिर्की ने गिरफ्तारी के 76 दिनों बाद दो जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। ईडी ने जमीन घोटाले को लेकर बीते 16 अप्रैल को की गई छापेमारी के बाद अंतू तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ईडी ने अंतु तिर्की को पुलिस रिमांड पर लेकर 12 दिनों तक गहन पूछताछ की थी। इसके बाद जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। छापेमारी में ईडी ने आरोपी के आवास से काफी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद किया है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है