Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार वर्मा की अदालत ने कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले के जेल में बंद आरोपी विकास मुंडा को जमानत देने से इनकार किया है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता बीरेंद्र प्रताप ने आरोपी की ओर जमानत याचिका दाखिल की। साथ ही बहस की कि याचिकाकर्ता का घटना में कोई संलिप्ता नहीं है। जिसका विरोध एपीपी ने किया। आरोपी उक्त आरोप में 18 मार्च से जेल में है। इसी मामले में छह आरोपी जेल में है। जेल में रहते हुए विकास मुंडा ने डालसा से अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए वकील उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। जिस पर डालसा ने बीरेंद्र प्रताप को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया है। घटना का अंजाम 7 मार्च को बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास दिया गया था। घटना को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 63/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।