Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने युवती को बहला-फुलसाकर शादी करने की नीयत से भगा लेने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी श्याम महली को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घटना को लेकर युवती के पिता ने 27 जनवरी 2023 को पिठोरिया थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 27 जनवरी 2023 को शाम करीब 7 बजे घर लौटा तो उसने पाया कि घर पर ताला लगा हुआ है।
जब उसने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उसकी बेटी को श्याम महली ने बहला-फुलसा कर ले भागा है। सुनवाई के दौरान अभियोनज पक्ष मामले का समर्थन करने में असफल रहा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा था।