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Ranchi: चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता चान्हो निवासी की सजा और जुर्माना बरकरार, अपील खारिज

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता चान्हो के ईदगाह रोड निवासी अयुब अंसारी उर्फ सद्दाम की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है।

न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 18 सितंबर 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर अयुब अंसारी को एक साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उसने अनगड़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा निवासी आशीष कुमार साहू से साल 2020 में 7.15 लाख रुपए का डीजल लिया था। बदले में उसने 7.15 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक दिया था। जो बाउंस कर गया। इस पर आशीष साहू ने 17 अगस्त 2020 में कोर्ट केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।

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