Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपी भाईयों असलम, आसिफ हुसैन, अकरम उर्फ राजू एवं दिलावर हुसैन उर्फ मुन्ना को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। चारों आरोपी हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के मोजाहिद नगर निवासी है। आरोपियों पर हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम का बेटा अप्पू उर्फ इरशाद पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। साथ ही जान मारने की नियत से फायरिंग करने का भी आरोप है। घटना 22 जनवरी की है।
घटना को लेकर कलीम ने बीते 23 जनवरी को चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। चारों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पीपी ने कोर्ट को बताया कि असलम, आसिफ और दिलावर का आपराधिक इतिहास है। इनलोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे ने राहत देना उचित नहीं होगा