रांची नगर निगम ने 20 कट्ठा की जगह साढ़े 21 कट्ठा में पास कर दिया नक्शा, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची नगर निगम की ओर से गलत नक्शा पास करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने रांची नगर निगम को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस मामले की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि अरगोड़ा मौजा में रांची नगर निगम ने एक भवन का नक्शा स्वीकृत किया है।

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नक्शे में कहीं भी चौहदी का जिक्र नहीं है प्रतिवादी की 20 कट्ठा जमीन है लेकिन नगर निगम ने 21.5 कट्ठा पर भवन का नक्शा स्वीकृत कर दिया है। पास नक्शा में चौहदी नहीं रहने के कारण प्रार्थी की जमीन का भी हिस्सा उसमें शामिल हो गया है।

भवन का नक्शा स्वीकृत करने के पूर्व नगर निगम के अधिकारियों ने न तो स्थल निरीक्षण किया गया और न ही उनके की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति का संज्ञान लिया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 20 कट्ठा जमीन पर रांची नगर निगम द्वारा नक्शा पास किया गया है।

इसमें किसी दूसरे की जमीन शामिल नहीं है। भवन प्लान विधिवत तरीके से पास किया गया है। बता दें कि प्रार्थी आलोक कुमार सिंह ने याचिका दायर कर नगर निगम द्वारा गलत नक्शा पास करने को चुनौती दी है।‌

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