Ranchi: नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन यौन संबंध स्थापित करनेवाला बालिग दोस्त ने पांच साल बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार युवक आशुतोष कुमार सिंह उर्फ आशुतोष सिंह को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उक्त आरोप में 7 दिसंबर को दोषी पाया था। अभियुक्त सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रवि स्टील, आनंद नगर रोड नंबर 3 निवासी है। पहली बार उसने नवंबर 2017 में कांके थाना क्षेत्र में रहनेवाली नाबालिग के साथ उसके घर में घुस कर जबरन यौन संबंध स्थापित किया था। साथ ही फोटो बना ली थी।
अभियुक्त फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ चार साल बाद दोबारा शारीरिक संबंध स्थापित करने में सफल रहा। धमकी दी की इसका खुलासा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटा वायरल कर देंगे। इतना ही नहीं अभियुक्त ने फोटो वायरल करने को लेकर पीड़िता के पिता को धमकाया और पैसे की भी मांग की। जब इसकी जानकारी पीड़िता के भाई को लगी तो उसने 29 जून 2022 को कांके थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी के बाद पुलिस ने 30 जून 2022 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।